Supreme Court: तटरक्षक बल में महिलाओं को स्थायी कमीशन पर अदालत की सख्ती, अब केवल शीर्ष कोर्ट में होगी सुनवाई
सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेना, वायुसेना और नौसेना की अन्य शाखाओं में समान रूप से नियुक्त महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के आलोक में यह निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय तटरक्षक बल में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का विरोध किया रहा है, जबकि सेना, वायुसेना और नौसेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन का लाभ मिल रहा है। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर विचार करने का फैसला लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित याचिका को अपने पास स्थानांतरित कर लिया।
सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेना, वायुसेना और नौसेना की अन्य शाखाओं में समान रूप से नियुक्त महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के आलोक में यह निर्देश दिया। शीर्ष अदालत महिला अधिकारी प्रियंका त्यागी के दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें उप कमांडेंट के रूप में सेवा जारी रखने की अंतरिम राहत से इन्कार कर दिया गया था।
लगाई थी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का विरोध करने के लिए तटरक्षक बल को फटकार लगाई थी। पीठ ने कहा था कि भेदभाव खत्म होना चाहिए। हमें ध्वजवाहक बनना है और राष्ट्र के साथ चलना है। पहले महिलाएं बार में शामिल नहीं हो सकती थीं। लड़ाकू पायलट नहीं बन सकती थीं।