May 13, 2025

Uttarakhand: फूड वैन में बिना लाइसेंस बेचा खाना तो अब खैर नहीं…होगा चालान

परिवहन विभाग की ओर से ऑनलाइन चालान करने की व्यवस्था है। ऑनलाइन चालान में फूड वैन, वाहनों में रखकर माल बेचने, उसे संग्रहित करने, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करके प्राइवेट बसों में यात्रियों का अभिवहन करने आदि के चालान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

Now vehicle challans will be online as well as offline in Uttarakhand

राज्य में अब ऑफलाइन चालान भी होंगे। सभी संभागीय अधिकारियों से ऑफलाइन चालान करने के लिए कहा गया है। अब तक ई-चालान ही हुआ करते थे।

परिवहन विभाग की ओर से ऑनलाइन चालान करने की व्यवस्था है। ऑनलाइन चालान में एग्रीगेटर, प्रचार वाहन, फूड वैन, वाहनों में रखकर माल बेचने, उसे संग्रहित करने, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करके प्राइवेट बसों में यात्रियों का अभिवहन करने आदि के चालान करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस कारण परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को चालान नहीं कर पा रहा था। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने ऑफलाइन चालान की व्यवस्था भी कर दी है। अब परिवहन विभाग की टीम ऐसे वाहनों का चालान कर सकेंगी।

अगर कोई व्यक्ति वाहन में प्रचार, फूड वैन आदि का काम करेगा तो उसे परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस खत्म होने की दशा में उसे इसका रिन्यूवल भी कराना होगा। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही अल्मोड़ा, पौड़ी, हल्द्वानी और देहरादून संभाग को चालान बुक और कोर्ट की चालान बुक उपलब्ध करा दी गई है। आरटीओ प्रवर्तन नंद किशोर ने बताया कि चालान बुक मिलते ही ऑफलाइन चालान किए जाएंगे।