कोरोना केसों पर ब्रेक को सरकारी की नई कोविड गाइडलाइन,राजनीतिक रैलियों पर 11 तक रहेंगी पाबंदी

उत्तराखंड में कोरोना केसों पर ब्रेक लगाने को सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। 11 फरवरी तक राजनीतिक रैलियां, धरना-प्रदर्शन आदि कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। हालांकि राजनीतिक दलों के कार्यालय अथवा समारोह स्थल के भीतर और खुले मैदान में भीड़ के मानक को बढ़ा दिया गया है। कोविड कर्फ्यू अब रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। इंडोर बैठकों में अब 300 के बजाए 500 लोग या सभाकक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग शामिल हो सकेंगे।
खुले मैदान में 500 के बजाए एक हजार लोग या मैदान की क्षमता के 50 फीसदी लोग सभा में शामिल होने की अनुमति होगी। लेकिन इस दोरान कोविड़ 19 सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। रात्रिकालीन कोविड करफ्यू को 11 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। सोमवार देर शाम अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कोविड 19 को लेकर संशोधित एसओपी जारी की।
कहा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन की अनुमति उत्तराखंड में भी नहीं होगी। सभी सरकार और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 10,11 और 12 की कक्षाओं को नियमित रूप से चलाया जाएगा। आंगनबाडी और पहली से नवीं तक की कक्षाएं फिलहाल अगले आदेशों तक बंद रहेंगी। इनमें ऑनमाध्यम से पढाई जारी रहेगी।
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एक घंटा कम रहेगा नाइट कर्फ्यू
सरकार ने नाइट कर्फ्यू का वक्त एक घंटा कम कर दिया है। अब तक रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू रहता था। अब से रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान भी सुबह पांच बजे से रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे।
यह मानक रहेंगे जारी
स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 11 फरवरी तक बंद रहेंगे। जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल केवल 50 फीसदी क्षमता के संचालित होंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान खिलाडियों के प्रशिक्षण के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।इसी प्रकार खुले अथवा बंद स्थान पर होने वाले विवाह समारोह, शवयात्रा आदि में केवल 50 फीसदी क्षमता में ही लोग शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार होटल,रेस्तरा, ढाबों में भी 50 प्रतिशत का मानक लागू होगा व होटालों के कांफ्रेंस हाल, स्पा, जिम का भी 50 प्रतिशत क्षमता में प्रयोग किया जा सकेगा। इन सभी में कोविड 19 के लिए तय मानकों का सख्ती से पालन करना होगा।
